
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक दो साल पुराने खौफनाक मामले में अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया है। जलालपुर हसना गांव में अंधविश्वास के चलते अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की बलि चढ़ाने वाली कलयुगी मां आदेश देवी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने इस हृदयविदारक वारदात में आरोपी मां को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाने के साथ ही 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
‘सपने में माता ने मांगी थी बलि’ यह दिल दहला देने वाली वारदात 12 जून 2024 की है। जलालपुर हसना निवासी कपिल जब अपने खेतों पर काम करने गए हुए थे, तब पीछे से उनकी पत्नी आदेश देवी ने घर के अंदर अपने 4 साल के बेटे हर्ष उर्फ कल्लू पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद इस कलयुगी मां का दिल नहीं पसीजा और उसने जुर्म छुपाने व सबूत मिटाने के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े को घर के चूल्हे में लकड़ियों के बीच रखकर आग लगा दी। पुलिस पूछताछ और अदालत में महिला ने इस बर्बरता के पीछे जो रोंगटे खड़े करने वाली वजह बताई, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। महिला ने कहा कि “सपने में माता ने आकर बेटे की बलि मांगी थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को मार डाला।”
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पति को भी मारने दौड़ी, 9 गवाहों की गवाही से मिला न्याय वारदात के वक्त जब पिता कपिल अचानक घर पहुंचे, तो चूल्हे में जलते बेटे को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत झुलसते मासूम को आग से बाहर निकाला और अस्पताल भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी; डॉक्टरों ने हर्ष को मृत घोषित कर दिया। जब कपिल ने पत्नी से इस खौफनाक कत्ल का कारण पूछा, तो वह उन पर भी फावड़ा लेकर जान से मारने के लिए दौड़ पड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के शरीर पर गहरे घाव और कटने के कई निशान पाए गए। पति कपिल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मां को जेल भेजा था। अदालत में इस मामले के दौरान 9 गवाहों ने गवाही दी, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने अंधविश्वास में अंधी मां को उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई।
Source: InKhabar
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